पंजाब में रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल खोलने की अनुमति, शर्तों का सख्ती से करना होगा पालन
केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत पंजाब सरकार राज्य में अब रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार के मुताबिक, गाइडलाइन के तहत जारी सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।

कोरोना लॉकडाउन के चलते पूरे देश में होटल, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल आदि स्थलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस बीच जून में केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कुछ शर्तों के साथ इन स्थलों को खोलने की अनुमति दी थी।
इस गाइडलाउन के तहत अब पंजाब सरकार (Punjab Government) ने भी राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल खोलने का फैसला लिया है। हालांकि पहले के जैसा बार अभी भी बंद रहेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने मंगलावर को इसकी घोषणा की।
नियमों की जारी सूची
इस दौरान उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल खोलने के साथ-साथ जारी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नए नियम के मुताबिक, रेस्टोरेंट में एक बार 50 फीसदी ही लोग बैठ कर खा सकेंगे। इस बीच कोराना के खिलाफ सभी नियमों का ख्याल रखना होगा।
रेस्टोरेंट को रात आठ बजे तक खोलने की इजाजत है। वहीं, होटल में मौजूद रेस्टोरेंट होटल गेस्ट और बाहरी गेस्ट के लिए 50 फीसदी सीटिंग क्षमता होगी, जो रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा अब मैरिज हॉल, होटल और खुले में समारोह की इजाजत होगी।
इस दौरान 50 से अधिक गेस्ट शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। 50 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल कम से कम 5 हजार वर्ग फीट बड़ा होना चाहिए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।