राजस्थान : कृषि संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश, राज्यपाल की मिली अनुमति
राज्य विधानसभा में आज किसानों से जुड़े बिल पेश किए गए। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर उन बिलों का विवरण सदन में रखा जिन पर राज्यपाल की अनुमति मिल गई।

राजस्थान विधानसभा सत्र
देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयकों को लेकर राजनीति सरगर्म चल रही है। किसान तो इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर ही रहे हैं, विपक्ष भी केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं पंजाब के बाद अब राजस्थान विधानसभा में भी कृषि विधेयकों के खिलाफ विधेयक पेश करने की तैयारी है। राज्य विधानसभा में आज किसानों से जुड़े बिल पेश किए गए। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई।
विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर उन बिलों का विवरण सदन में रखा जिन पर राज्यपाल की अनुमति मिल गई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने चार बिल पेश किए। इनमें कृषि उपज और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक,कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक और सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक रखे गए। धारीवाल ने राजस्थान महामारी संशोधन बिल भी सदन में रखा।
इसके बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने राजस्थान पशु चिकित्सा संशोधन बिल पेश किया। इन बिलों पर 2 नवंबर को बहस कराई जाकर पारित कराए जाएंगे। गहलोत सरकार केन्द्र के कृषि संबंधी कानूनों का राज्य में प्रभाव 'निष्प्रभावी' करने के लिए संशोधन विधेयक लाई है। कांग्रेस शासित पंजाब में ऐसा कानून हाल ही में विधानसभा में पारित किया गया था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बारे में पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करेगी और इसके लिए राजस्थान में नया कानून बनाया जाएगा। सदन में इसके बाद दिवंगत नेताओं के लिए शोकाभिव्यक्ति की गई। इसके बाद सदन की बैठक 2 नवंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।.