महम कांड को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई, 15 दिसंबर को मामले में बहस होगी
शिकायतकर्ता ने इनेलो नेता अभय चौटाला, पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह अहलावत, करनाल के पूर्व एएसपी सुरेश चंद्र, भिवानी के डीएसपी रहे सुखदेव राज राणा समेत कई के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन है।

हरिभूमि न्यूज:रोहतक
एडीएसजे रितू वाईके बहल की कोर्ट में सोमवार को महम कांड को लेकर सुनवाई हुई। लेकिन बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने 15 दिसम्बर की तारीख दी है। मामले के अनुसार, 27 फरवरी 1990 को महम विधानसभा का उप चुनाव था। इस दौरान वहां पर फायरिंग हो गई थी। इसमें खरक जाटान गांव निवासी रामफल के भाई हरिसिंह की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने कई जगह शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने इनेलो नेता अभय चौटाला, पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह अहलावत, करनाल के पूर्व एएसपी सुरेश चंद्र, भिवानी के डीएसपी रहे सुखदेव राज राणा समेत कई के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन है। इस दौरान कोर्ट की तरफ से कई बार विधायक अभय सिंह चौटाला के नाम पर नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं मिल पा रहे थे। इसके बाद उन्हें ई-मेल द्वारा नोटिस भेजा गया था।
नोटिस मिलने के बाद अभय चौटाला की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता विनोद अहलावत ने बताया कि कोर्ट ने अगली तारीख दी है। जिस पर बहस होगी। यह मामला पहले महम कोर्ट से खारिज हो चुका है।