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Allahabad High Court Kanpur news: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को LKG स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब दुकान हटाने का अदेश दिया है। आजाद नगर स्थित जयपुरिया स्कूल के पास यह शराब दुकान पिछले 30 साल से संचालित थी।

Allahabad High Court Kanpur news: उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्कूल के पास संचालित शराब दुकान हटवाने पांच साल के स्टूडेंट ने कानूनी लड़ाई लड़ी। छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्कूल के पास से शराब दुकान हटवाने के आदेश दिए हैं। कहा, आगामी सत्र के लिए इस दुकान का लाइसेंस नवीनीकरण न किया जाए। 

दरअसल, कानपुर के आजाद नगर स्थित जयपुरिया स्कूल के पास शराब दुकान संचालित है। जहां नशेड़ियों का अक्सर जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन विवाद भी करते हैं। जिसका स्कूली बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है। स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने 30 साल से संचालित इस शराब दुकान को हटाना उचित नहीं समझा। 

याचिका में छात्र ने रखी यह मांग 
आजाद नगर निवासी अधिवक्ता प्रसून दीक्षित ने बेटे अर्थव की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल के पास 30 साल से संचालित यह शराब दुकान हटवाने की मांग की। अर्थव के वकील आशुतोष शर्मा ने कोर्ट को बताया कि स्कूल से 30 मीटर दायरे में खुले ठेके पर लोग हंगामा करते हैं। इससे पढ़ाई में समस्या होती है। यहां से आने जाने में भी डर लगता है। 

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की डबल बेंच ने अथर्व की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कानपुर कलेक्टर और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया है। स्कूल के पास शराब दुकान संचालन उचित नहीं है। आगामी सत्र के लिए इस दुकान का लाइसेंस नवीनीकरण न किया जाए।  

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