9 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने पर 79 वर्षीय बुजुर्ग को 5 साल की सजा, जानें पूरा मामला
टोहाना क्षेत्र निवासी सुगड़ सिंह के खिलाफ सदर टोहाना पुलिस टोहाना ने पीड़िता की माता की शिकायत पर 30 जून 2021 को मामला दर्ज किया था।

प्रतीकात्मक तस्वीर।
हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद
9 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 79 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी करार दिया और उसे 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार टोहाना क्षेत्र निवासी सुगड़ सिंह के खिलाफ सदर टोहाना पुलिस टोहाना ने पीड़िता की माता की शिकायत पर 30 जून 2021 को मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की माता ने बताया कि आरोपी सुगड़ सिंह शराबी, झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। आरोपी सुगड़ सिंह 27 जून 2021 की सुबह उसकी छोटी बच्ची को दुकान से सामान मंगवाने के बहाने अपने घर पर ले गया और दरवाजा बंद करके गलत हरकत करने लगा तथा उससे कहा कि तुम रोज मेरे पास आ जाया करो मैं तुम्हें पैसे व चीज दिलवाया करूंगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी सुगड़ सिंह को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देकर उसे 5 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।