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मध्यप्रदेश कल से अनलॉक, जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं

जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटियों ने भी बैठक कर निर्णय ले लिया है, अति आवश्यक गतिविधियों की दी गई अनुमति। पढ़िए पूरी खबर-

मध्यप्रदेश कल से अनलॉक, जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं
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भोपाल। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश को 1 जून से अनलॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पांच फीसद से अधिक व कम संक्रमण दर वाले शहरों के लिए अलग- अलग नियम होंगे। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहनें और ग्राहकों को भी पहनने को कहें। बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील की जा सकेगी। गृह विभाग ने अनलाक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम 1 जून से 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे।

सम्पूर्ण प्रदेश में ये गतिविधियां प्रतिबंधित होगी

• सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि

• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ।

• सिनेमा घर, शापिंग मॉल, व्यायाम शाला, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह

• अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।

• सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगें

• अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार / मृत्युभोज की अनुमति

• दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ विवाह की अनुमति

• किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबन्ध

• पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक जनता कर्फ्यू

• पूरे प्रदेश रोज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू

सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ

• समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां

• उद्योगों में कच्चा माल / तैयार माल का आवागमन

• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल

• केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, पशु आहार की दुकानें

• पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस

• मण्डी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें एवं सभी कृषि गतिविधियाँ

• रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए)

• लॉजिंग/होटल (केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ

• बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम

• प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स

• बैंक, इन्श्योरेंस, नॉन- बैंकिंग फाइनांस कम्पनियाँ, सहकारी सा…


कोविड अनुकूल व्यवहार की ख़ास बातें

• फेस मास्क अवश्य पहनें मास्क लगाने को अपनी दिनचर्या का अंग बना लें। मास्क के बिना बिलकुल भी बाहर ना निकलें।

• मास्क न पहनना अब एक सामाजिक अपराध है। मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो आना जाना नहीं।

• अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन या सेनिटाइजर से अच्छी तरह धोएं

• एक-दूसरे से 02 गज की सामाजिक दूरी बनाये रखें

• अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें भीड़ भाड वाली जगहों पर न जाएँ।

• दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें

• हल्दी, तुलसी, अदरक, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग के काढ़े का सेवन करें।

• विटामिन डी के लिए सुबह की गुनगुनी धूप में बैठे। विटामिन सी के लिए नीम्बू, आंवला, संतरा आदि का सेवन करें

• प्रतिदिन सुबह पैदल घूमें एवं व्यायाम करें।

• जितना हो सके मानसिक तनाव से बचें।

• देसी पेय का प्रयोग करें जैसे नमकीन नींबू पानी, छाछ, सूप, नारियल पानी सादा पानी इत्यादि ।

• शरीर में पानी की कमी न होने दें।

• योग न सिर्फ शारीरिक अपितु मानसिक बल भी प्रदान करता है जिससे आपके भीतर रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। स्वस्थ्य रहने के लिए योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें।

• कम से कम एक पेड़ अवश्य लगायें।

• कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का कड़ाई से पालन करें

• लक्षण दिखाई दें तो तुरंत टेस्ट कराएँ और आइसोलेट हो जाएँ, ताकि आप संक्रमण के स्प्रेडर न बनें

• टीकाकरण कोविड संक्रमण से बचाव के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। टीका अवश्य लगवाएं

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