PSC में सफल उम्मीदवारों को हाईकोर्ट की ओर से मिला नोटिस, कुल 32 याचिकाओं पर होगी सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने PSC में सफल हुए सभी उम्मीद्वारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अंतिम आदेश जारी होने से पहले सभी को अपनी तरफ से बात रखने का मौका मिलनी चाहिए।

राज्य सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के खिलाफ हाईकोर्ट में 32 याचिकाएं दायर की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने अभी तक 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है। शेष याचिकाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
16 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड PSC में सफल हुए सभी उम्मीद्वारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायलय का कहना है कि सभी दायर याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी। PSC में सफल हुए 326 उम्मीद्वारों को नोटिस भेज दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि याचिका के तहत सभी उम्मीद्वारों को अपनी ओर से बात रखने का मौका मिलनी चाहिए। इसके बाद ही इन याचिकाओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नोटिस की आम सूचना जारी की जाएगी। साथ ही समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन भी किया जाएगा।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि छठीं राज्य सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के खिलाफ हाईकोर्ट में 32 याचिका दायर की गई। इसमें से 16 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को 326 उम्मीदवारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया।
झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने इस बात की जानकारी दी है। एसके द्विवेदी ने कहा कि अदालत ने सभी पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला लिया।