कुरुक्षेत्र : जिला प्रशासन का अवैध कॉलोनी में चला बुलडोजर, निर्माणाधीन 3 मकान और 45 डीपीसी को ढहाया
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाॅटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं, जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें।

कुरुक्षेत्र : जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार राजस्व संपदा पिहोवा में गलेडवा रोड पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में प्रशासन के सहयोग से तोड़-फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टीम ने इस क्षेत्र में अवैध काॅलोनी में निर्माणाधीन 3 मकान और 45 डीपीसी को पीले पंजे की मदद से हटाया गया है।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी रोहित चौहान ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि राजस्व संपदा पिहोवा में गलेडवा रोड पर विकसित हो रही अवैध कालोनी में उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है। उपायुक्त के आदेशानुसार नायब तहसीलदार पिहोवा प्रियंका को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम, राजस्व संपदा पिहोवा में गलेडवा रोड पर करीब 13 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कालोनी में निर्माणाधीन 3 मकान, 45 डीपीसी को हटाने का काम किया।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाॅटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं, जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ ही सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध काॅलोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है, तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त कर लें।