Delhi Riots: दिल्ली पुलिस ने जांच में बरती लापरवाही, कड़कड़डूमा कोर्ट ने ठोका भजनपुरा SHO पर जुर्माना, जानें पूरा मामला
उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए को लेकर हुई हिंसा (Delhi Riots) के दौरान एक शख्स पर जानलेवा हमला करने के मामले में जांच में लापरवाही करने पर कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court ) ने दिल्ली पुलिस पर जुर्माना लगाया और जमकर खिंचाई की।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए को लेकर हुई हिंसा (Delhi Riots) के दौरान एक शख्स पर जानलेवा हमला करने के मामले में जांच में लापरवाही करने पर कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court ) ने दिल्ली पुलिस पर जुर्माना लगाया और जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने भजनपुरा (Bhajanpura) थाना एसएचओ और उनके पर्यवेक्षक अधिकारी पर लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगाया है।
दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला कोर्ट ने भजनपुरा थानाध्यक्ष पर 25 हजार रुपये जुर्माना ठोका है साथ ही उत्तर पूर्वी जिले के उपायुक्त को साफ आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जुर्माना राशि को वसूल किया जाए और कोर्ट में जमा किया जाए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने भजनपुरा थाना एसएसओ और उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मामले की जांच एवं पर्यवेक्षण के स्तर को उनके संज्ञान में लाने के लिए पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता मुहम्मद नासिर की याचिका पर जुर्माना लगाया है। बीते वर्ष 19 मार्च को नासिर ने शिकायत की थी कि 24 फरवरी को हुए दंगे के दौरान उनपर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की और शिकायतकर्ता ने कोर्ट का रूख किया।
बता दें कि दिल्ली में हुए दंगे को लेकर पुलिस की जांच से जज असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि जांच में ढिलाई बरती जा रही है। निर्दोषों को जेल तो भेज दोगे पर सबूत कहां से लेकर आओगे। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों के बचाव की मांग की गई है। एक अलग प्राथमिकी में पुलिस को भी शामिल किया जाए।
बता दें कि अक्टूबर 2020 में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के भीतर मोहम्मद नासिर की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। नासिर ने पिछले साल 19 मार्च को पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि 24 फरवरी 2020 को उन पर गोली चलाई गई। जिसमें वह घायल हो गया था। नासिर ने मामले में नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी, सुशील, नरेश गौर और अन्य को नामजद किया। चूंकि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने प्राथमिकी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Udbhav Tripathi
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा हरिभूमि में बतौर एक्सप्लेनर के रूप में कार्यरत हूँ। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग में विशेष रुचि है।