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शादी-मनमुटाव फिर कोर्ट-पुलिस का चला चक्कर : समझौता कर तीन करोड़ रुपये लेने वाली लड़की और उसके पिता पर एफआईआर

राजधानी रायपुर और दुर्ग के बड़े होटल के मालिक और उनकी बेटी पर ​एफआईआर दर्ज हुई है। बाप-बेटी पर आरोप है कि दोनों ने बेटी के ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। फिर दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ कि वे कही कोई केस, दावा या शिकायत नहीं करेंगे। समझौता कर बाप-बेटी ने लड़के वालों से 3 करोड़ 5 लाख रुपए ले लिए। इतना ही नहीं पैसे लेने के बाद दहेज प्रताड़ना के केस को खत्म करने से मना कर दिया।

शादी-मनमुटाव फिर कोर्ट-पुलिस का चला चक्कर : समझौता कर तीन करोड़ रुपये लेने वाली लड़की और उसके पिता पर एफआईआर
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दुर्ग। राजधानी रायपुर और दुर्ग के बड़े होटल के मालिक और उनकी बेटी पर ​एफआईआर दर्ज हुई है। बाप-बेटी पर आरोप है कि दोनों ने बेटी के ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। फिर दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ कि वे कही कोई केस, दावा या शिकायत नहीं करेंगे। समझौता कर बाप-बेटी ने लड़के वालों से 3 करोड़ 5 लाख रुपए ले लिए। इतना ही नहीं पैसे लेने के बाद दहेज प्रताड़ना के केस को खत्म करने से मना कर दिया। मामले में दुर्ग कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया, जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सागर इंटरनेशनल होटल के मालिक विजय अग्रवाल की पुत्री रूही अग्रवाल सत्यम शिवम सुन्दरम प्लाट नंबर 70 जी,0 दीपक नगर दुर्ग निवासी की शादी उद्योगपति सुनील अग्रवाल के बेटे निमिश अग्रवाल निवासी 1/45 मोतीलाल नेहरू नगर पूर्व भिलाई के साथ हुई थी। रूही अग्रवाल ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया था। केस दर्ज होने के बाद दोनों परिवार आपसी राजीनामा कर लिए। रूही और उसके ससुराल वालों ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए मामला खत्म करने लिखित में इकरारनामा किया। निमिश के परिवार ने रूही और उसके पिता को रुपए भी दे दिए, लेकिन जैसे ही रूही और उसके पिता विजय को पैसा मिला उन्होंने दहेज प्रताड़ना के केस को समाप्त करने से मना कर दिया। इसके बाद मामला न्यायालय में गया, जहां अधिवक्ता रविशंकर सिंह ने वर पक्ष की ओर से पैरवी की और न्यायालय में इकरारनामा सहित लेनदेन का पूरा सबूत न्यायालय में पेश किया। सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रूही अग्रवाल और पिता विजय अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया और नोटिस भेजकर 3 दिन में उपस्थित होने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के बाद केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब दोनों पिता-पुत्री को 20 मई को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

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