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फसल बीमा योजना: सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई

चालू खरीफ मौसम में सरकार ने इस इस वर्ष भी टमाटर की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया है। कृषि अधिकारी डा. राकेश कुमार कौंडल ने बताया कि चालू खरीफ में ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों द्वारा बीमा करवाने की अंतिम तिथि टमाटर के लिए 31 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है।

फसल बीमा योजना: सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई
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फाइल फोटो

हिमाचल में फसल बीमा योजना में टमाटर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जूलाई कर दी गई है। चालू खरीफ मौसम में सरकार ने इस इस वर्ष भी टमाटर की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया है। कृषि अधिकारी डा. राकेश कुमार कौंडल ने बताया कि चालू खरीफ में ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों द्वारा बीमा करवाने की अंतिम तिथि टमाटर के लिए 31 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है। यह योजना गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों का वित्तिय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमा कर दिया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, तो वे इस बारे में घोषणा पत्र संबंधित बैंक में साल में कभी भी जमा करवा सकता है, परंतु यह घोषणा पत्र ऋणी किसान को संबंधित बैंक शाखा को संबंधित मौसम की बीमा करवाने की अंतिम तिथियों से सात दिन पूर्व देना होगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत टमाटर को होने वाले नुकसान की जोखिम कवरेज की अवधि पहली अगस्त से 15 अक्तूबर तक निर्धारित की गई है। योजना का संचालन जिलावार विभिन्न बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा और इसके लिए सभी चयनित जिलों में संदर्भ मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं। डा. राकेश कुमार कौंडल ने बताया कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न मौसम घटकों जैसे पाला, वर्षा, कम/अधिक तापमान के प्रतिकूल घटनाक्रमों के प्रभावों से फसल पैदावार को संभावित हानि के परिणामस्वरूप किसान को होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई करना है। टमाटर के लिए प्रीमियम की दर बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर व सोलन जिला में क्रमशः 30.00, 29.00, 30.00, 30.00, 25.00, 20.00 व 16.80 प्रतिशत रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमा करवाने हेतु जिला कुल्लू, मंडी शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी व सोलन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है।

टमाटर के लिए बीमा राशि एक लाख रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करने हेतु अपनी टमाटर की फसल का 31 जुलाई से पहले-पहले बीमा करवाएं। इसके लिए वे अपने नजदीक की प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं, सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिकी बैंकों से संपर्क करें व इस बारे में अपने नजदीक के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी व खंड स्तर पर तैनात कृषि अधिकारी का भी सहयोग ले सकते हैं।

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