Ahmedabad Blast Case: अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में दोषियों की सजा का ऐलान, सिर्फ 70 मिनट में 21 धमाकों से हिल गया था गुजरात
अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले के कुल दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई गई है तो वहीं 11 को उम्रकैद की सजा हुई है।

गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) में सीरियल बम ब्लास्ट (Blast Case) मामले में स्पेशन कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। बम धमाकों के कुल दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई गई है तो वहीं 11 को उम्रकैद की सजा हुई है। जबकि इस मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट व उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था।
गुजरात की एक विशेष कोर्ट के जस्टिस एआर पटेल ने आदेश देते हुए कहा कि ब्लास्ट में मारे गए लोगों को एक लाख रुपये का मुआवजा देना होगा और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये और नाबालिगों के लिए 25 हजार रुपये का मुआवजा भी देना होगा। आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाने वालों में से एकमात्र उस्मान अगरबत्तीवाला को भी आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 की 26 जुलाई को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सिर्फ 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई थी। इन बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आखिरकार 13 साल बाद इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
पिछले हफ्ते स्पेशल कोर्ट ने 49 लोगों को दोषी ठहराया था और 28 अन्य को बरी कर दिया था। इन बम धमाकों को इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए अंजाम दिया था। अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले की जांच के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिए थे। दोषियों पर आतंकवादी एक्ट के तहत कार्रवाई हो।

Udbhav Tripathi
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा हरिभूमि में बतौर एक्सप्लेनर के रूप में कार्यरत हूँ। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग में विशेष रुचि है।