Karan Johar: ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाइकोर्ट, मांगी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा

करण जौहर ने अपनी पहचान और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
Karan Johar news: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दौर में फिल्मी सितारों की तस्वीरों, आवाज और पहचान का गलत इस्तेमाल एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इसी खतरे से निपटने के लिए अब फिल्ममेकर करण जौहर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन भी अपनी पहचान और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अब करण जौहर ने भी इसी तरह की सुरक्षा की मांग की है, ताकि कोई भी व्यक्ति या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनकी इमेज, नाम या आवाज का उनकी बिना अनुमति के उपयोग न कर सके।
Filmmaker Karan Johar moves Delhi HC seeking protection of personality right, restrain people from illegally selling merchandise in his name
— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
करण जौहर ने दायर की याचिका
न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग की है। कुछ वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो उनके नाम और तस्वीरों वाले प्रोडक्ट्स (जैसे मग्स, टी-शर्ट्स) की अवैध बिक्री कर रहे हैं, उसपर फिल्ममेकर ने रोक की मांग की है।
बच्चन परिवार को भी मिल चुकी है कोर्ट से राहत
आपको बताते चलें, इससे पहले अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई वेबसाइट्स को उनकी पहचान, नाम, तस्वीर और सिग्नेचर के अवैध उपयोग से रोक लगा दी है।
कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि AI और ऐसे तकनीकी टूल्स के जरिए उनकी छवि का दुरुपयोग उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' का उल्लंघन है और इस तरह के उपयोग से उनकी ब्रैंड वैल्यू और इमेज को खतरा हो सकता है।
क्या होते हैं पर्सनैलिटी राइट्स?
पर्सनैलिटी राइट्स (या पब्लिसिटी राइट्स) वह अधिकार होते हैं, जिनके तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम, छवि, आवाज़ और पहचान पर कंट्रोल रखता है। इस अधिकार के तहत कोई भी उस व्यक्ति की अनुमति के बिना उनकी पर्सनल राइट्स का इस्तेमाल या हनन नहीं कर सकेगा।
