Bhopal: चेन पुलिंग करने वाले यात्री पर सख्त कार्रवाई, तीन माह में वसूले दो लाख से अधिक का जुर्माना

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चेन पुलिंग करने वाले यात्री पर सख्त कार्रवाई
भोपाल मंडल में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 1262 आरोपियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत मामले दर्ज किए। इन मामलों में न्यायालय के आदेश पर कुल 2,90,775 का अर्थदंड वसूल किया गया।

कपिल देव श्रीवास्तव, भोपाल। बिना किसी ठोस कारण के ट्रेन की चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ भोपाल मंडल की ओर से सख्ती की जा रही है। इसी के तहत पिछले तीन महीनों में भोपाल मंडल में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 1262 आरोपियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत मामले दर्ज किए। इन मामलों में न्यायालय के आदेश पर कुल 2,90,775 का अर्थदंड वसूल किया गया। भोपाल रेल मंडल वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल प्रशांत यादव ने बताया कि आरपीएफ सुरक्षा बल की ओर से ट्रेनों में चेन खींचकर ट्रेन को रोकने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
आम यात्रियों से अपील का है कि वे बिना वजह रेलवे में ट्रेन की चेन पुलिंग ना करें अन्यथा उन्हें भारी जुमार्ना भरना पड़ सकता है। जुमार्ना की राशि नहीं जमा करने पर रेलवे एक्ट 141 के तहत उन्हें जेल भी जाना पर सकता है। इसलिए यात्रियों से अपील है कि रेल परिचालन सुगमता पूर्वक बहाल रखने में रेल प्रशासन और आरपीएफ को सहयोग करें।

बता दें, कि विगत दिनों रेलवे ने बेवजह चेन पुलिंग करने वाले मामलों में आरोपियों पर प्रति मिनट 8000 रुपए की दर से जुमार्ना वसूली करने का प्रावधान लागू किया था। शनिवार को भोपाल स्टेशन पर आरपीएफ की ओर से नए जुमार्ना प्रावधान को लेकर जागरूक अभियान चलाया गया। इस संबंध में कई जगह बैनर पोस्टर लगाए गए है।

चैनपुलिंग पर रेलवे को 52 हजार का होता है नुकसान
प्रशांत यादव ने बताया कि रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समयपालन प्राथमिकता देने के साथ अपने गंतव्य तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने का निरंतर प्रयास करती है। लेकिन कुछ यात्रियों द्वारा बिना किसी उचित कारण से यात्री गाड़ियों में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) करने से न केवल प्रभावित गाड़ी बल्कि उसके पीछे आने वाली अन्य यात्री और मालगाड़ियां भी विलंबित होती हैं। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और रेलवे को हर एसीपी घटना पर औसतन 52,000 का वित्तीय नुकसान होता है।

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