मानहानी केस : दिल्ली की सीएम आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 30 सितंबर को होगी

Transport Department dismissed Kejriwal allegation
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परिवहन विभाग ने बताया सीएम आतिशी की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का आरोप निराधार।
मानहानी केस में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सीएम आतिशी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना की याचिका की सुनवाई को टाल दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

दरअसल, बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने आप (AAP) के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल और आतिशी को झटका लग चुका है। दोनों नेताओं ने अपने खिलाफ मानहानि केस को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 सितंबर की तारीख तय की है। जिसमें दिल्ली की सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि की कार्यवाही के लिए 3 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होना है।

क्या है मामला
बता दें कि यह मामला साल 2018 का है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के आठ लाख वोट थे, लेकिन बीजेपी ने अग्रवाल समाज के चार लाख वोट कथित तौर पर वोटर लिस्ट से कटवा दिए। केजरीवाल ने दावा किया था कि अग्रवाल समाज बीजेपी का कट्टर वोटर था। ये नोटबंदी और जीएसटी से नाराजगी की वजह से भाजपा से नाराज हैं और इसी वजह से भाजपा ने इनके वोट ही कटवा दिए।

अरविंद केजरीवाल के इस दावे पर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानाहानि का मुकदमा दायर कराया था। बीजेपी नेता राजीव बब्बर का आरोप है कि केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने आप के कई नेताओं पर मानहानी का केस दर्ज कराया था।

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