महीने में रुपये दोगुने करने के नाम पर ठगी : फतेहाबाद में ठगों ने पिता के नाम पर बनाई कंपनी, लोगों से 50 करोड़ ठगे
हरियाणा के फतेहाबाद में कम्पनी में निवेश कर रुपये दोगुने करने का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ठगने के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है।
रुपये दोगुने करने के नाम पर ठगी में 2 गिरफ्तार : हरियाणा के फतेहाबाद में कम्पनी में निवेश कर रुपये दोगुने करने का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये ठगने के मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बलिन्द्र कुमार उर्फ बिन्नू पुत्र अजायब सिंह व जसवंत सिंह उर्फ शीरा पुत्र बलदेव सिंह निवासी सहनाल के रूप में हुई है। आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि इस बारे में पुलिस ने 16 अप्रैल को सहनाल निवासी अमरीक सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
सहनाल गांव के हैं आरोपी, करीब 25 एजेंट बना रखे हैं
शिकायतकर्ता के अनुसार गांव सहनाल के ही डॉ. सुखदेव सिंह ने अपने पिता के नाम से शीशपाल फ्रंटलेन कंसलटेंसी एंड सर्विसस प्रा. लि. नाम से कम्पनी बना रखी है। कम्पनी में करीब 25 एजेंट बनाए हुए हैं। इनमें राजू पुत्र लाला, राजकुमार पुत्र लाभचंद, सुखदेव पुत्र लाभचंद, प्रगट सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, रवि कुमार पुत्र बृजलाल, महेन्द्र पुत्र बारूराम, अंकित पुत्र रामपाल निवासी सहनाल, शिरा चिम्मा निवासी गुरूर, रोशन लाल पुत्र टेकचंद निवासी भूना आदि शामिल हैं। सुखदेव और उसके एजेंट लोगों को एक महीने में रुपये दोगुने करने का लालच देकर धोखाधड़ी कर रहे हैं।
शिकायतकर्ता से भी 3 लाख रुपये ठगे, मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
अमरीक ने कहा कि 18 जनवरी को आरोपी उसके घर आए और लालच देकर उससे 3 लाख रुपये ले लिए। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे कम्पनी में पैसा लगाए करीब ढाई महीने बीत गए, परंतु आरोपियों ने उसे कोई राशि नहीं लौटाई। जब उसने सुखदेव व उसके एजेंटों से पैसे मांगे तो इन लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज किया और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकियां देने लगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों ने उसके अलावा भी बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है, जिसकी राशि करीब 40-50 करोड़ रुपये है। इस मामले में रतिया पुलिस ने डॉ. सुखदेव के अलावा उसके 13 एजेंटों के खिलाफ प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 की धारा 4, 5, 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2), 318 (4), 351 (2), 351 (3) व 61 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।
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