पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भगोड़ा घोषित, MPMLA कोर्ट का फैसला

Swami Prasad Maurya and daughter Sanghamitra Maurya
X
Swami Prasad Maurya and Sanghamitra Maurya
Swami Prasad Maurya: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है।

Swami Prasad Maurya: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है।

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को तीन बार समन, दो बार ज़मानती वारंट, एक बार गैर ज़मानती वारंट जारी किया जा चुका था। उसके बाद भी कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए। संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच लोगों पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौच, जानमाल की धमकी, साज़िश रचने परिवाद दर्ज कराया है।

वादी दीपक कुमार स्वर्णकार के मुताबिक, संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई है, जिसे वो अब नकार रही है। पिता धमकी दे रहे हैं। इसी मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर वाद हुआ था।

जानें पूरा मामला
बता दें की परिवाद में आरोप है कि परिवादी दीपक कुमार और संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव-इन रिलेशन में थे। संघमित्रा और उसके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने परिवादी को बताया की संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो चुका है। लिहाजा परिवादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर ही शादी कर लिया।

संघमित्रा ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था, जबकि बाद में वादी को पता चला की संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ। आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी के ऊपर कई बार जानलेवा हमला कराया।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story