बहू के साथ छेड़खानी: हाईकोर्ट का पुलिस शिकायत पर निर्णय, जानें पूरा मामला

Gwalior Court
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कोर्ट का निर्णय
बहू के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस शिकायत को निरस्त करने का निर्देश दिया है।

ग्वालियर। बहू के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस शिकायत को निरस्त करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की बेंच में इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। जिसमें पीडिता ने कोर्ट के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए पारिवारिक रिश्तों को बचाये रखने की बात कही।

पीड़िता द्वारा इस मामले में पुलिस शिकायत में यह बयान दिया गया था कि महिला के पति की गैर हाजिरी में उसके ससुर ने बुरी नियत के साथ देर को उसके कमरे में घुस कर उसके साथ छेड़खानी की थी। परिवार की बदनामी के ड़र से महिला कई दिनों तक खामोश भी रही, लेकिन ससुर की हरकतों को देखते हुए उसने अपनी शिकायत पुलिस में कर दी थी।

खुद का बचाव
महिला के ओर से उसके बयान में इससे पूर्व बताया गया कि महिला का पति 10 अप्रैल 2021 को जरूरी काम से भोपाल गये थे। इस दिन देर रात को जब महिला के घर में उसकी सास और ससुर थे। तभी महिला के ससुर ने मौका पाकर महिला के कमरे में घुसते हुए उसके साथ छेड़खानी की गई। तभी महिला ने हिम्मत करते हुए अपने ससुर को धक्का मार दिया और खुद का बचाव करते हुए वह कमरे से बाहर आ गई। महिला ने पति के घर लौटने के बाद 13 अप्रैल को नजदीकी पुलिस थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई।

सेवाएं दे रही
इस मामले में अब जानकारी सामने आई है कि महिला के ससुर ने बहु के सामने अपनी गलतियों को मानते हुए माफी मांग ली है। पति के साथ बात चीत करते हुए महिला ने आपसी समझौते के लिए हामी भर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान आपसी समझौते को लेकर ग्वालियर कोर्ट के जस्टिस द्वारा अब पुलिस शिकायत को निरस्त करने का निर्देश दे दिया गया है। पीड़िता आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है।

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