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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि इस मामले में गवाहों पर दवाब डालकर उनसे बयान दिलवाया गया है।

Delhi Liquor Scam Case:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के साथ ही ईडी से भी तीखे सवाल किए। सुनवाई के दूसरे दिन दिल्ली सीएम की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी से सवाल पूछा कि चुनाव के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी अहम क्यों थी। ईडी को जवाब देने के लिए 3 मई की तिथि तय कर दी है। 

इससे पूर्व अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में गवाहों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि मगुंटा  श्रीनिवासुलु रेड्डी पर दबाव बनाया कि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दे ताकि इसके एवज में वो अपने बेटे राघव  मगुंटा  को जमानत दिला सके। 

राघव मगुंटा को क्यों जमानत दी गई

दिल्ली शराब घोटाला मामले में राघव मगुंटा को पिछले साल 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिंघवी ने कहा कि मार्च 2023 में उनके पिता की ओर से भी बयान दिया गया था कि वो केजरीवाल से चैरिटबल लैंड को लेकर मिले थे। इस बयान में उन्होंने साफ किया है कि ये मुलाकात शराब नीति को लेकर नहीं थी। राघव के पांच महीने जेल में रहने के बाद पिता एमएसआर बुरी तरह से टूट गए और उन्होंने जुलाई में केजरीवाल के बयान के आधार पर केस दर्ज कराया था। 

'केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत नहीं'

सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि एमएसआर के बयान के अगले ही दिन राघव को जमानत मिल गई। तब ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया था। लेकिन, जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उनमें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत तथ्य नहीं है। ये बयान सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। 

21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने किया था गिरफ्तार 

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी की ओर से उन्हें 9 बार समन जारी किया गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को कई दिनों तक ईडी की हिरासत में थे, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। 

सिंघवी ने कल कोर्ट में दी थी ये दलील 

सिंघवी ने कहा कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास क्या वजह थी। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि जिन दस्तावेजों की बात ईडी कर रही है, उनसे केजरीवाल का कोई संबंध नहीं है। जब ईडी ने ईसीआईआर दाखिल की थी, उसके बाद से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिंघवी ने आगे कहा कि मेरी गिरफ्तारी से डेढ़ साल पहले से यह मामला शुरू हुआ था और 3 चार्जशीट दाखिल हईं। सीबीआई ने भी चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई वाले मामले में मेरा नाम नहीं है।

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