दिल्ली शराब घोटाला मामला: SC में केजरीवाल की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई, सीएम ने कहा- राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की कोशिश

Delhi Liqor Policy Case
X
केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई।
Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को भी सुनवाई होगी।

Delhi Liqor Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर आज यानी मंगलवार को भी सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर क्यों नहीं की? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक ये हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।

केजरीवाल ने गिरफ्तारी को बताया अवैध

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले ये सिर्फ राजनीति के तहत किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं।

गिरफ्तारी के कारणों पर बहस करना सही-जस्टिस खन्ना

जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या आपके लिए गिरफ्तारी के कारणों पर बहस करना उचित होगा? सिंघवी ने कहा कि ये दलील उसी की ओर है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इसे भूल जाएं और एक सामान्य आपराधिक मामला लें। मान लेते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाता है। पुलिस हिरासत के लिए आवेदन दिया गया। वे हिरासत के लिए आधार देते हैं। कोर्ट ने कस्टडी देने का फैसला किया।

बार-बार समन जारी होने के बाद भी पेश क्यों नहीं हुए-कोर्ट

कोर्ट ने बार-बार समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल के पूछताछ के लिए पेश न होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति में जांच अधिकारियों के पास कोई और रास्ता नहीं था। इस पर सिंघवी ने कहा कि बयान दर्ज नहीं कराना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। जब ईडी सीएम आवास पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है तो वो बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं आ सकते?

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story