Phansi Ghar: दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने ‘फांसी घर’ विवाद मामले में पूर्व सीएम और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिरला को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया है।
समिति ने साफ तौर पर कहा है कि अब आगे इस मामले में मोहलत नहीं दी जाएगी, सभी को 6 मार्च 2026 को उपस्थित होना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति में इस मामले को लेकर फैसला लिया गया है। बैठक में 4 नेताओं की ओर से भेजे गए लिखित जवाबों पर विस्तार से चर्चा की गई थी, जिसके बाद सभी ने समिति के सामने पेश होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वक्त मांगा था।
नेताओं ने मांगा था समय
समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 से 6 मार्च के बीच उपस्थित होने की इच्छा जाहिर की थी। इसी तरह दूसरे 3 नेताओं ने भी कुछ दिन का समय मांगा था। इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने जांच में देरी से बचने के लिए 6 मार्च 2026 की आखिरी डेट फिक्स की थी।
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फांसी घर विवाद क्या है?
पूरा मामला दिल्ली विधानसभा की इमारत के एक कमरे के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 अगस्त 2022 को कमरे को ब्रिटिश काल का 'फांसी घर' के तौर पर पेश करते हुए इसे जेल जैसा बनाया था, वहीं जेल बार, फंदे, स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीरें भी लगाईं गई थीं।
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 1912 के नक्शे का हवाला देते हुए कहा कि इस जगह को कभी 'फांसी घर' के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि आप सरकार ने जिसे सबके सामने 'फांसी घर' कहकर पेश किया वह असल में एक टिफिन रूम है। इसके बाद बीते साल अगस्त में इसका नाम बदलकर 'फांसी घर' से 'टिफिट रूम' कर दिया गया था।
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