मनी लॉन्ड्रिंग केस: AAP विधायक अमानतुल्लाह को नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Amanatullah Khan Bail Petition
X
आप विधायक अमानतुल्ला खान।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमान याचिका को खारिज कर दिया है।

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी ने इसी मामले में आप विधायक से पूछताछ के लिए समन भेजा था।

बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते अवैध हाइरिंग और बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीक से लीज पर देने का आरोप है। इसके अलावा आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। इससे पहले विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा था। कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी समन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

ये भी पढ़ें:- आतिशी ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, LG का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना, बोलीं- केजरीवाल की तरह चलाएं सरकार

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story