Delhi Rape Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके अतिरिक्त आरोपी पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़ित को साढ़े 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
इस केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश दीपक राणा ने कहा कि इस तरह की वारदात न केवल पीड़ित के मन में गहरा घाव छोड़ती हैं बल्कि समाज में को झकझोरने का भी काम करती हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की घटना उसके मानसिक और भावनात्मक विकास पर जीवनभर असर डालेंगी। इस वजह से अपराधी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।
कोर्ट ने दोषी अजय कुमार गौड़ को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376एबी के तहत सजा सुनाई है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित बच्ची दिल्ली के बुराड़ी में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में भू-तल पर रहती थी। उसी मकान के एक कमरे में मकान मालिक का भांजा और उसका रिश्तेदार भी रहता था। बताया जा रहा है कि 24 जनवरी साल 2023 को बच्ची आरोपी के कमरे में खेलने गई थी और इसी बीच अजय कुमार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता की मां ने वजीराबाद थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई।
बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील रखी कि आरोपी अपने विकलांग पिता, तीन अविवाहित बहनों, एक छोटी भाई और मां का इकलौता सहारा है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वह पिछले तीन साल जेल में है और उसका इससे पहले का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को दोषी की क्रूरता के सामने पर्याप्त नहीं माना।










