Delhi University: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कर्मचारियों की उपस्थिति और समय को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में ऑफिस टाइमिंग और हाजिरी को लेकर नियमों को लेकर बताया गया है। लेकिन नोटिस को लेकर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये नियम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी लागू किए जाएंगे, या केवल यूनिवर्सिटी के दूसरे कर्मचारियों को नियम का पालन करना पड़ेगा, इसे लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
यूनिवर्सिटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम साढ़े 5 बजे तक तय किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए हर रोज 8 घंटे 30 मिनट काम करना जरूरी है, इसके अलावा आधे घंटे का ब्रेक भी शामिल है। अगर कोई कर्मचारी सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर ऑफिस आता है, तो उसे समय पर ही माना जाएगा।
लेकिन इसके विपरीत अगर कोई कर्मचारी आधे घंटे यानी साढ़े 9 बजकर 30 मिनट पर आता है, तो उसे उतने समय तक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी 9:30 बजे के बाद भी ऑफिस आता है, तो उसके आधे दिन या पूरे दिन की छुट्टी काटी जा सकती है।
नियमों के पीछे क्या उद्देश्य है ?
यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाकर, और संस्थान में अनुशासन बनाया रखना है, ताकि सभी विभाग सही स काम कर सके।
सरकार ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि अब कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी टाइम को लेकर किसी तरह की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जो भी कर्मचारी देर से आता है या जल्दी चले जाकर हाजिरी नहीं लगाता, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
इसे लेकर हर महीने रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, कौन अधिकारी नियमों का पालन करने के बाद समय पर ऑफिस आता है, और कौन नहीं। जिससे हर अधिकारी की टाइमिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।








