Article 370 Hindi : क्या अनुच्छेद 370 के हटने से होगा जम्मू-कश्मीर को बड़ा नुकसान, जानें कई अहम बातें
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प पेश किया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है, अब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य होगा और वहीं लद्दाख को अलग कर दूसरा राज्य बनाया गया है, हर किसी को अनुच्छेद 370 को जानने की दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर इस धारा के हटने से राज्य के नेताओं, लोगों को का फायदा या नुकसान होगा।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकल्प पेश किया। जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। अब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य होगा और वहीं लद्दाख को अलग कर दूसरा राज्य बनाया गया है। हर किसी को अनुच्छेद 370 को जानने की दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर इस धारा के हटने से राज्य के नेताओं, लोगों को का फायदा या नुकसान होगा।
धारा 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं। यहीं वो धारा है जो देश को दो हिस्सों में बांटती है। ऐसे में इस धारा की वजह से सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार मामलों पर ही भारत सरकार अपने कानून लागू कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह के बीच संधि के दौरान शर्त रखी गई थी।
जानें क्या है अनुच्छेद 370
साफ शब्दों में कहें तो भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच एक संधि हुई। जिसमें उस वक्त के राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान में विलय की जगह स्वतंत्र रहना चाहा लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी और फिर जम्मू और भारत सरकार के बीच कुछ शर्तों पर संधि हो गई। जिसकी वजह से यह मुद्दा 1947 से चला आ रहा है। इस संधि के तहत संसद को अधिकार है कि वो रक्षा, विदेश मामले और संचार के बारे में कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। ऐसे में यह कानून बनने के बाद अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर भी भारत के संविधान की तरह होगा।
जम्मू कश्मीर के पास विशेष अधिकार हो जाएंगे खत्म
1. राज्य के पास सबी विशेष कानून बनाने के अधिकार खत्म हो जाएंगे।
2. राज्य में केंद्र सरकार का कोई भी कानून पास के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं लेनी होगी।
3. धारा 356 के अनुसार राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में अब इसका पूरा अधिकार होगा। यानी धारा 356 को हटा दिया गया है।
4. धारा 370 हटने के बाद भूमि कानून में बदलाव होगा।
5 धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं रहा है। अब वो भारत के अन्य राज्यों की तरह ही होगा। जिसमें भारत सरकार का कानून चलेगा और विधि द्वारा कामकाज होगा।
अनुच्छेद 370 से जुड़ी कई अमह बातें
1. जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता नहीं होगी।
2. राज्य का अलग झंडा नहीं होगा।
3. भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह् ही लागू होंगे और इनका अपमान करने देशद्रोह का केस लगेगा।
4. नागरिकों को राज्य से बाहर जाने वाले अधिकारों से वंछित नहीं रहना पड़ेगा।
5. अन्य राज्यों की तरह जम्मू के लोग भी सभी अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे।
6. कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भी धारा 370 की वजह से भारत की नागरिकता मिल जाती है।
7. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन अब 5 साल का कार्यकाल होगा।
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