MP शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने आयोग को मेरिट आउट अभ्यर्थी को शामिल करने का दिए निर्देश, मांगा जवाब

रीवा निवासी ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी प्रभात गौतम का दावा था कि उन्होंने अनारक्षित वर्ग से भी अधिक अंक हासिल किए थे, फिर भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें मेरिट सूची से बाहर कर अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया। इसी को लेकर अभ्यर्थी ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

Updated On 2025-12-04 14:42:00 IST

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माध्यमिक शिक्षक वर्ग–2 (गायन वादन) भर्ती परिणाम में अनदेखी का आरोप लगा था, इस मामले पर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है।

रीवा निवासी ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी प्रभात गौतम का दावा था कि उन्होंने अनारक्षित वर्ग से भी अधिक अंक हासिल किए थे, फिर भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें मेरिट सूची से बाहर कर अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया। इसी को लेकर अभ्यर्थी ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।


मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधिपति संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए आयोग को अभ्यर्थी को तुरंत मेरिट में शामिल कर दस्तावेज सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से मामले में अधिवक्ता आलोक तिवारी और अर्पित सोहगौरा ने पैरवी की। कोर्ट के इस आदेश के बाद संबंधित अभ्यर्थी को राहत मिली है, वहीं आयोग को अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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