Delhi DCPCR Funding: 'LG विनय सक्सेना ने डीसीपीसीआर का फंड नहीं रोका', दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- ये सच है तो गंभीर है

Delhi DCPCR Funding: डीसीपीसीआर का फंड रोकने की चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एलजी से उनका रूख पूछा था। आज एलजी की ओर से पक्ष रख गया।

By :  Amit Kumar
Updated On 2024-01-19 14:35:00 IST
डीपीसीआर फंडिंग मामले पर एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।

Delhi DCPCR Funding: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की याचिका पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपना रूख स्पष्ट किया। याचिका में विशेष ऑडिट होने तक फंड रोकने के आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही, सरकार के दुरुपयोग के आरोपों की जांच को भी चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में एलजी से इस मामले पर रूख स्पष्ट करने को कहा था, जिस पर आज एलजी की ओर से रूख स्पष्ट किया गया है।

एलजी विनय सक्सेना की ओर से पेश वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि एलजी कार्यालय ने डीसीपीसीआर की फंडिंग रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है। उन्होंने बताया कि डीसीपीआरसी द्वारा संलग्न विज्ञप्ति भी एलजी कार्यालय की ओर से कभी जारी नहीं की गई थी। 

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस स्थिति को बेहद ही गंभीर माना। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर यह सच है तो यह गंभीर बात है क्योंकि याचिका इसे राजनीतिक रंग देती है। उन्होंने एलजी की ओर से पेश वकील को तथ्यों पर हलफनामा रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। 

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