सजा का ऐलान: ट्यूशन पढ़ने गई दो किशोरियों से शिक्षक ने की थी छेड़छाड़, कोर्ट ने 20 साल की दी कैद

दुर्ग जिले के वैशाली नगर क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने आई दो किशोरियों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी कमलजीत छाबड़ा (57 वर्ष) को 20 साल की सजा सुनाई।

Updated On 2025-05-28 20:41:00 IST

दुर्ग न्यायालय 

आलोक तिवारी- दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैशालीनगर क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने आई दो किशोरियों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी कमलजीत छाबड़ा (57 वर्ष) को 20 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश अनिष दुबे के न्यायालय से यह फैसला आया।

प्रकरण के मुताबिक घटना 14 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 9 बजे की है। आरोपी के पास 15 और 13 वर्षीय किशोरी पढ़ने के लिए आया करती थी। इस दौरान आरोपी ने दोनों के साथ गलत हरकतें की। इस मामले में परिजनों की शिकायत के बाद वैशालीनगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354 (क)(1), 342, 376(3), पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामला कोर्ट में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। जहां से आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया।

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के साथ एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और क्रमश: 5हजार, 1-1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। माामले में शासन की तरफ से पैैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने की।

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