MP News: मोहन सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश में 24 घंटे खुलेंगे बाजार, जानें किन नियमों का करना होगा पालन

MP 24x7 markets Rule
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MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य में मॉल, रेस्टोरेंट,आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगी।

MP News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रम विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है और इसके नोटिफिकेशन के एक-दो दिन में जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

मध्यप्रदेश बनेगा देश का सातवां राज्य
इस निर्णय के लागू होने के बाद, मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का सातवां राज्य बन जाएगा, जहां बाजार और अन्य सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

पूरे प्रदेश में लागू होगी यह व्यवस्था
शुरुआत में यह योजना भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया गया। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बैठक में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है।

फैसले के पीछे की क्या है वजहें‍?
वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश की जीएसटी ग्रोथ 30 प्रतिशत रही है और इस नई व्यवस्था के लागू होने से इसमें और वृद्धि की संभावना है। प्रदेश का माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से 24 घंटे बाजार खोलने के योग्य है। देर रात मॉल या रेस्टोरेंट में जाकर खरीदारी करने से 18 प्रतिशत जीएसटी के माध्यम से सरकार का राजस्व बढ़ेगा।

इस निर्णय से न केवल कमर्शियल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी बल्कि पर्यटकों का आकर्षण भी लेट नाइट बाजार की ओर बढ़ेगा, जिससे व्यापारियों का मुनाफा भी बढ़ेगा।

रोजगार और सेवाओं में वृद्धि
होटल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक इकाइयां और सर्विस सेक्टर से जुड़ी सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध होंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दिन-रात बाजार और अन्य सेवाएं चालू रहने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

श्रम विभाग के इन नियमों का करना होगा पालन

  • 8 घंटे की तीन शिफ्ट में काम करना होगा। केवल इसी आधार पर 24 घंटे कारोबार किया जा सकेगा।
  • सप्ताह में सभी बिजनेस को सिर्फ 48 घंटे काम करना होगा। इससे ज्यादा काम करने की इजात किसी को नहीं होगी।
  • सभी बिजनेस को 8 घंटे के हिसाब से कर्मचारियों के लिए वेतनऔर दूसरी सुविधाएं तय करनी होंगी।

यहां शुरू होगी 24x7 बाजार व्यवस्था
यह व्यवस्था इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, मुरैना सहित अन्य नगर निगम क्षेत्रों में लागू होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में पीलूखेड़ी, मालनपुर और पीथमपुर में भी यह व्यवस्था लागू होने वाली है।

इंदौर में पहले से ही लागू है यह व्यवस्था
इंदौर में लगभग दो साल पहले बीआरटीएस क्षेत्र में नाइट कल्चर की शुरुआत की गई थी, जिसमें बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों ओर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहते हैं। हालांकि, बार, पब, डिस्को क्लब और अन्य मदिरा दुकानें पहले के तय समय पर ही बंद होंगी।

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