स्कूलों की मनमानी पर भोपाल कलेक्टर का आदेश: प्राइवेट स्कूल हर साल नहीं बदल सकेंगे यूनिफॉर्म-बुक्स, किताबें खरीदने के लिए लगी लंबी कतार

Delhi Private Schools
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दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कैग ने स्कूलों को दिया नोटिस।
Bhopal Private School News: मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल हर साल यूनिफॉर्म और बुक्स नहीं बदल सकेंगे। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर एक सप्ताह के भीतर एक आदेश जारी करेंगे।

Bhopal Private School News: मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल की मनमानी अब नहीं चलेगी। यूनिफार्म, काफी-किताब व अन्य सामग्री के नाम अभिभावकों से होने वाली मनमानी वसूली पर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पेरेंट्स को एक साल पहले देनी होगी जानकारी
जिस शिक्षण सत्र में वे यूनिफॉर्म या बुक्स बदलेंगे, उसकी जानकारी पेरेंट्स को एक साल पहले देना पड़ेगी। वहीं, बुक्स और यूनिफॉर्म सभी दुकानों पर मिलेगी। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर एक सप्ताह के भीतर एक आदेश जारी करेंगे। दूसरी ओर, शहर की दुकानों पर बच्चों की किताबें खरीदने पेरेंट्स की लाइनें भी देखी गई। एक दिन पहले टोकन लेने पर अगले दिन बुक्स दी जा रही हैं।

स्कूल संचालक नहीं डाल पाएंगे दबाव
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आदेश से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। कोई स्कूल संचालक पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म और बुक्स के लिए कोई दवाब नहीं डाल सकेंगे। अगर दबाव डाला जाता हैं तो FIR दर्ज होगी। SDM-तहसीलदार स्तर पर टीमें भी बनाई गई हैं, जो शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई करेगी।

19 स्कूल्स के खिलाफ FIR के निर्देश
जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मनमानी पर 19 स्कूल्स के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेरेंट्स के लिए कहा है कि अगर स्कूल यूनिफॉर्म या फिर कॉपी-किताबें एक ही दुकान से खरीदने का दबाव बनाते हैं तो शिकायत करें। कलेक्टर के निर्देश पर सैंट ऐलाईसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, केयर पब्लिक स्कूल नेपियर टाउन समेत 19 स्कूल पर कार्रवाई की गई है।

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