इंदौर। शहर के नागरिकों के लिए आज का दिन काफी अहम है। नगर निगम द्वारा दी जा रही टैक्स में राहत का आज अंतिम दिन है। 31 मार्च तक जो लोग अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल या अन्य देनदारियां जमा कर देते हैं, उन्हें सरचार्ज में बड़ी छूट मिलेगी। लेकिन अगर आज यह मौका निकल गया, तो 1 अप्रैल से पूरी पेनल्टी के साथ भुगतान करना होगा। नगर निगम की यह पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जिनके टैक्स लंबे समय से बाकी चल रहे हैं।
अलग-अलग स्लैब में दी जा रही छूट
महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि यह सुविधा नेशनल लोक अदालत जैसी व्यवस्था के तहत दी जा रही है, ताकि लोग आसानी से अपने पुराने बकाया निपटा सकें और कानूनी या आर्थिक झंझट से बच सकें। इस योजना के तहत अलग-अलग स्लैब में छूट दी जा रही है। अगर किसी का प्रॉपर्टी टैक्स 50 हजार रुपए तक बकाया है, तो उस पर लगने वाला पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं, 50 हजार से 1 लाख रुपए तक के बकाया पर 50 प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलेगी।
पानी के बिल पर भी मिलेगी राहत
अगर बकाया 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस पर 25 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। इसी तरह पानी के बिल पर भी राहत दी गई है। 10 हजार रुपए तक के बकाया पर पूरा सरचार्ज माफ है। 10 हजार से 50 हजार रुपए तक के बकाया पर 75 प्रतिशत छूट और 50 हजार रुपए से ऊपर के बकाया पर 50 प्रतिशत सरचार्ज में राहत दी जा रही है। यानी आज भुगतान करने पर लोगों को काफी बचत हो सकती है। नगर निगम ने शहरभर में भुगतान की सुविधा भी आसान कर दी है।
सुविधा का लाभ उठाएं नगरवासी
लोग नगर निगम मुख्यालय के साथ-साथ सभी जोनल कार्यालयों में जाकर अपना बकाया जमा कर सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि इस आखिरी मौके का जरूर फायदा उठाएं। समय पर बकाया चुकाने से न सिर्फ भारी जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी योगदान मिलेगा। कुल मिलाकर, आज का दिन उन लोगों के लिए राहत का मौका है, जो अपने पुराने टैक्स या बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं।









