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Punjab Haryana High Court: हरियाणा में जेजेपी नेता नैना चौटाला और चार विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई है। इस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।

Punjab Haryana High Court: हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जननायक जनता पार्टी (JJP) की नेता नैना चौटाला समेत पांच विधायकों की विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इस मामले में अभय चौटाला की ओर से जवाब दर्ज कर नैना चौटाला और अन्य विधायकों का सदस्यता रद्द करने के फैसले को सही ठहराया गया है। वहीं, 13वीं विधानसभा में नैना चौटाला ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद करने को चुनौती दी है।

मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सुनाया फैसला

याचिका दर्ज कर आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया है। इन विधायकों ने विस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद अभय चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला की मां है। इसके अलावा अनूप धानक, राजदीप फौगाट, नसीम अहमद और पिरथी नंबरदार को स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराया गया था।

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जेजेपी और कांग्रेस में शामिल हुए विधायक

बता दें कि पहले ये सभी इनेलो पार्टी के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार लोगों ने जेजेपी और एक में कांग्रेस शामिल हो गए। तत्कालीन स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत के आधार पर नैना चौटाला और चार विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 

लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासी माहौल गरम है। राज्य में चुनाव के रण में राजनीतिक दल अपने-अपने योद्धाओं का उतार रहे हैं। इस बीच जेजेपी ने भी अपने पांच लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। यहां पढ़िये विस्तृत खबर...

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