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हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को लागू करने के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है।

Haryana: मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को लागू करने के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। इस दिशा में राज्य के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके तहत जून 2024 तक लगभग 30,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। मुख्य सचिव सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के लिए राज्य शीर्ष कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

डिजिटल साक्ष्यों की रिकार्डिंग के लिए खरीदे जा रहे उपकरण

टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि एनसीआरबी द्वारा प्रदान किए गए एसओपी के एक पैच को पहले ही लागू किया जा चुका है। इसी दिशा में सीएएस के केस डायरी मॉड्यूल को ऑडियो-वीडियो सहित डिजिटल साक्ष्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली के रूप में अनुकूलित किया गया है। डिजिटल साक्ष्यों की रिकार्डिंग के लिए आवश्यक उपकरण पुलिस मुख्यालय स्तर पर खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा, क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग के लिए प्रदेश के सभी थानों में टैबलेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

सीसीटीएनएस परियोजना के कार्यान्वयन में पहले नंबर पर हरियाणा

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार सीसीटीएनएस परियोजना के कार्यान्वयन में हरियाणा लगातार देश में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा पुलिस हरसमय पोर्टल पर नागरिक सेवाओं के लिए आरटीएस डैशबोर्ड पर लगातार 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है। उम्र और लिंग के आधार पर पीड़ितों के वर्गीकरण के लिए सीसीटीएनएस में पीड़ितों की स्थिति के नाम से एक नई रिपोर्ट विकसित की गई है। ई-कोर्ट एप्लीकेशन में उपयोग के लिए अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं का विवरण अंग्रेजी में प्रदान करने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिंप्यतरण उपयोगिता को लागू किया गया है।

एसपी एससीआरबी की अध्यक्षता में गठित की कमेटी

मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सीसीटीएनएस से अदालतों, ई-एफआईआर और ई-चालान में आईआईएफ-5 (अंतिम रिपोर्ट) जमा करने के बारे में बताया कि एसपी एससीआरबी, हरियाणा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें अभियोजन, न्यायालय, एनआईसी और एससीआरबी के सदस्य शामिल हैं। चोरी हुए वाहनों की ई-एफआईआर प्रक्रियाधीन है। वाहन सॉफ्टवेयर का सीसीटीएनएस के साथ एकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, ई-चालान का निपटारा एनसीआरबी द्वारा किया जा रहा है। इसे जल्द ही पूरे भारत में लॉन्च किया जाएगा।

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