haribhoomi hindi news
Delhi Excise Policy: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Manish Sisodia News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ा दी है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 30 मई को करेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीए हुई पेशी

बता दें कि मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इससे पहले बीते दिन यानी 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर वकीलों में जोरदार बहस हुई।

ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि ED और CBI सिर्फ लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ट्रायल के दौरान उनसे कोई सवाल नहीं होते। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के समक्ष कहा कि वह शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष दलील दी, मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में आप को सह-अभियुक्त बनाया जा रहा है।

7