Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी बरकरार: AAP ने बताया क्या होगा अगला कदम, BJP नेताओं की क्या रही प्रतिक्रिया, जानें

High Court Judgement on Arvind Kejriwal
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अरविंद केजरीवाल
Arvind Kejriwal Arrested: आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। जानिए इस मामले पर किसने क्या कहा?

Arvind Kejriwal Arrested: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार काे एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं, मामले में ईडी की ओर से पेश हुए सहायक सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले एएसजी एसवी राजू
दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी का पक्ष रख रहे सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि अदालत ने माना है कि इस मामले में मनी ट्रेल का पता चला है। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह मामला ईडी और केजरीवाल के बीच का है। इससे केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है।

फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि "अपराधी तो अपराधी होता है। देश के सभी लोगों को यहां के कानून का पालन करना ही होगा। आज कोर्ट के आदेश ने AAP के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि किंगपिन अरविंद केजरीवाल ही है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है और जेल में ही रहेंगे।

AAP ने अदालत के फैसले पर जताई असहमति
हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने अदालत के फैसले से असहमति व्यक्त की है। पार्टी ने केजरीवाल की याचिका पर आए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। आप सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल जल्द ही इस मामले में कानूनी सलाह मशविरा लेंगे और बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी अपील याचिका दायर कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी तक तथाकथित एक्साइज पॉलिसी में जो कुछ भी हुआ है वह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक साजिश है। ईडी और सीबीआई को एक रुपया भी नहीं मिला है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या दिया तर्क
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की ओर से पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया। सबूतों से इस मामले में कथित तौर पर केजरीवाल के शामिल होने का खुलासा हुआ। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर और आप के संयोजक के रूप में साजिश करने में शामिल रहे। इसलिए ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी वैध है।

राजनीतिक कारणों से जांच होने की बात खारिज की
इसके अलावा, कोर्ट ने एक निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की राजनीतिक कारणों की वजह से जांच शुरू करने की बात अप्रासंगिक है। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही को सही ठहराने के लिए "हवाला" लेनदेन से जुड़े सबूत पेश किए और एक सरकारी गवाह का बयान भी कोर्ट में प्रस्तुत किया।

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