तिहाड़ जेल में चल रहा वसूली का रैकेट? कैदियों और जेल अधिकारियों की मिलीभगत से हाईकोर्ट नाराज, सीबीआई करेगी जांच

Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में कैदियों और जेल अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे वसूली के रैकेट की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई से 11 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। 

Delhi High Court: तिहाड़ जेल में कैदियों और जेल अधिकारियों की कथित मिलीभगत से वसूली का रैकेट चलाया जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट 11 अगस्त तक सौंपनी है।तिहाड़ जेल में चल रहे वसूली रैकेट की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीबीआई के पास इस मामले की जांच के लिए तीन महीने से अधिक का समय है।

जेल से चल रहा वसूली का रैकेट?

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि तिहाड़ जेल परिसर में कुछ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वसूली का रैकेट चलाया जा रहा था। इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को भी जेल अधिकारियों की तरफ से एक प्रशासनिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली सरकार के (गृह) प्रधान सचिव को भी जांच कराने के दिए गए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना जेल के अंदर से वसूली कर पाना मुश्किल है। शक है कि कुछ अधिकारी भी इन कामों में कैदियों की मदद कर रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को जेल अधिकारियों की जांच कराने, और सीबीआई को पूरे मामले की‌जांच करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई अधिकारियों को 11 अगस्त तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट की तरफ से ये आदेश, निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा सीलबंद लिफाफे में दाखिल एक रिपोर्ट की जांच करने के बाद पारित किया गया। इस सीलबंद लिफाफे में बंद रिपोर्ट में आपराधिक गतिविधियों समेत तिहाड़ जेल के कामकाज में अनियमितता पाई गई थी। इसको लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।

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