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Rewari Rape Case: रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग साली से 3 साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

Rewari Rape Case: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक गंभीर मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

पीड़िता पर तीन साल तक हुआ अत्याचार

पीड़िता 9वीं कक्षा की छात्रा थी, जो छुट्टियों में अपनी बहन (आरोपी की पत्नी) के घर आई थी। आरोपी ने बहन की अनुपस्थिति में पहले जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने किसी को बताने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे डराया-धमकाया। उसने कहा कि अगर बात बाहर आई तो बहन को छोड़ देगा और भाई व पिता की हत्या कर देगा। इस डर से पीड़िता चुप रही और आरोपी ने तीन साल तक उसका यौन शोषण जारी रखा। यह अत्याचार घर, होटल और गेस्ट हाउस जैसी जगहों पर हुआ।

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पीड़िता ने खोला राज

लंबे समय तक डर के कारण पीड़िता चुप रही, लेकिन बाद में उसने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद मामला पुलिस में दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में मजबूत पैरवी की। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। यह मामला POCSO एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत चला।

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