पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी ओलंपिक विजेता सुशील कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रोहिणी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुशील कुमार ने दलील दी कि इस मामले में भी महत्वपूर्ण गवाहों के परीक्षण हो चुके हैं। उन्होंने जमानत पर रिहा करने की मांग रखी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट को स्टेट्स रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट से सुशील कुमार को मिली थी जमानत
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2025 को सुशील कुमार को जमानत दे दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2025 को सुशील कुमार की जमानत को निरस्त कर दिया। कारण बताया कि इस मामले में महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था। अब सुशील कुमार ने फिर से दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने की दलील रखते हुए जमानत मांगी है। दिल्ली पुलिस अब स्टेट्स रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट इस जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।
पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामला
बता दें कि 4 और 5 मई 2021 की मध्य रात्रि को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। सुशील कुमार और उसके साथियों पर हत्या करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुंडका से अरेस्ट कर लिया था। 12 अक्टूबर 2022 को सुशील कुमार समेत 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए थे।










