अवैध परिवहन पर प्रशासन ने की कार्रवाई : अब तक आठ वाहनों को किया जब्त

घनश्याम सोनी - बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अवैध गिट्टी परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान SDM आनंद राम नेताम की टीम ने रविवार को गिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। टीम ने तुरंत वाहनों को रोका और उनके दस्तावेजों की जांच की। वजन तौल में वाहन ओवरलोड पाए गए। इसके बाद वाहन को जप्त कर लिया गया। वहीं अब तक आठ वाहनों को जप्त किया गया।
बलरामपुर जिले में अवैध गिट्टी परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। SDM आनंद राम नेताम की टीम ने रविवार को गिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। @BalrampurDist #sdm pic.twitter.com/Igwycm0Q84
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) April 20, 2025
वन विभाग ने भारी मात्रा में यूकेलिप्टस की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर किया ट्रॉली जब्त
वहीं 19 अप्रैल को सीतापुर में बिना किसी वैध परमिशन के अवैध रूप से लकड़ी परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को ट्रॉली समेत वन विभाग ने जब्त किया है। जब्त ट्रैक्टर के विरुद्ध वन विभाग द्वारा वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में वन विभाग अवैध रूप से लकड़ी परिवहन में संलिप्त ट्रैक्टर के विरुद्ध राजसात की कार्यवाही भी कर सकती है। मिली जानकारी अनुसार बिना किसी वैध परमिशन के ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से लकड़ी परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विजय कुमार तिवारी और वन अमला ने उक्त ट्रैक्टर को लकड़ी लोड ट्रॉली समेत ग्राम मंगारी हाईस्कूल के पास पकड़ा है।
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आरोपी मौके से फरार
पकड़े गए ट्रैक्टर की ट्रॉली में भारी मात्रा में यूकेलिप्टस की लकड़ी लोड थी।जिसे बिना अनुमति के अनस नामक युवक द्वारा परिवहन कराया जा रहा था।वन विभाग द्वारा ट्रैक्टर पकड़ने के बाद जब मौके पर मौजूद युवक से परिवहन संबंधी दस्तावेज पेश करने को कहा गया। तब युवक दस्तावेज पेश करने के बजाए मौका देख वहाँ से फरार हो गया। जिसके बाद वन अमला लकड़ी लोड ट्रैक्टर को ट्रॉली समेत जब्त करते हुए कार्यालय लेकर आई। जहाँ जब्त ट्रैक्टर के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
वन अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई
इस संबंध में वनपरिक्षेत्राधिकारी विजय कुमार तिवारी ने बताया कि जब्त ट्रैक्टर बिना परमिशन के लकड़ी परिवहन करते पाया गया था। दस्तावेज के अभाव में उक्त ट्रैक्टर को वन विभाग द्वारा जब्त किया गया है। इस मामले में जब्त ट्रैक्टर के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।