Bihar: आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव झारखंड के इस केस से हुए बरी, 6 हजार का जुर्माना भी लगा
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को आचार संहिता (code of conduct) उल्लंघन से जुड़े एक मामले में झारखंड की अदालत (Jharkhand court) ने बरी कर दिया है।

राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal- आरजेडी) के चीफ लालू प्रसाद यादव सुबह सिविल कोर्ट पलामू (Civil Court Palamu) में सतीश कुमार मुंडा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी व एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP MLA Special Court) में हाजिर हुए। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को आचार संहिता (code of conduct) उल्लंघन से जुड़े एक मामले में झारखंड की अदालत (Jharkhand court) ने बरी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इस केस को 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को निष्पादित कर दिया है।
जानें पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से गिरिनाथ सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे। गिरिनाथ सिंह के प्रचार में लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू की सभा होनी थी। लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलिपैड उतरना निर्धारित था।
इसके लिए प्रशासन ने भी इजाजत दी हुई थी। इसे बावजूद लालू के हेलीकॉप्टर ने गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर लैंड किया। जिस कारण अफरातफरी मच गई। इसी मामले में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और हेलीकॉप्टर के पायलट के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले में पलामू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई। अदालत ने इस केस को 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को निष्पादित कर दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, केस नंबर 2676/2001 में लालू प्रसाद यादव एंड अन्य लोग के विरुद्ध नामजद एफआईआर भारतीय दंड विधान की धारा 188, 279, 290, 291/ 34 वरिप्रेजेंटेशन द पीपुल एक्ट की धारा 127 के तहत मामला दर्ज किया गया था।