केरल में मानवता शर्मसार: एक लड़की के साथ 60 से ज्यादा लोगों ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने सुनाई आपबीती; 15 गिरफ्तार

Kerala Girl alleges More than 60 people raped her, 15 arrested
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Kerala: एक लड़की के साथ 60 से ज्यादा लोगों द्वारा दुष्कर्म का मामला, 15 गिरफ्तार।
Kerala Girl rape Case: केरल के पठानमथिट्टा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि जब वह 16 साल की थी, तब उसके साथ कई बार अलग-अलग जगहों पर रेप किया गया।

Kerala Girl rape Case: केरल के पठानमथिट्टा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि जब वह 16 साल की थी, तब उसके साथ कई बार अलग-अलग जगहों पर दुष्कर्म किया गया। केरल पुलिस ने इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज की है और 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अब 18 साल की लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया है।

पुलिस ने दर्ज किए 4 एफआईआर
पहले, पुलिस ने कहा था कि पठानमथिट्टा में दर्ज की गई दो एफआईआर के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अन्य व्यक्ति पहले से ही एक अलग मामले के सिलसिले में जेल में है। पुलिस ने यह भी बताया कि कथित तौर पर कई लोगों से जुड़ी बलात्कार की घटना के सिलसिले में कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं।

अधिकारियों ने कहा कि पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि लड़की के साथ उसके कोच, साथी एथलीट और सहपाठियों सहित कई लोगों ने रेप किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लड़की के बयान के अनुसार, उसने संदिग्धों से बात करने के लिए अपने पिता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि लड़की के फोन डिटेल और डायरी से मिली जानकारी की पुष्टि के बाद 40 लोगों की पहचान की गई है।

60 से अधिक लोगों के शामिल होने का संदेह
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यौन उत्पीड़न मामले में 60 से अधिक लोगों के शामिल होने का संदेह है। उल्लेखनीय है कि यह मामला तब प्रकाश में आया जब बाल कल्याण समिति काउंसलिंग कर रही थी। काउंसलिंग तब की गई जब पीड़िता के शिक्षक ने एक शिक्षण संस्थान में उसके व्यवहार में बदलाव के बारे में पैनल को सूचित किया।

इसके बाद, समिति ने पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस के अनुसार, महिला अधिकारी पीड़िता का बयान दर्ज करने और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पथानामथिट्टा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कहा कि पथानामथिट्टा जिले के बाहर के लोग भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं।

आरोपियों पर पोक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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