Rajasthan: राजस्थान में अब जमीनी पट्टे के नियम में बदलाव, जानें क्या है नया नियम?

Rajasthan News: राजस्थान में जमीनी पट्टे को लेकर नियम में बदलाव किया गया है।

Updated On 2024-11-13 17:33:00 IST
सीएम भजनलाल शर्मा।

Rajasthan News: बांसवाड़ा जिलावासियों के लिए जमीनी पट्टे को लेकर राहत भरी खबर है। अब नगर परिषद, नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय में जमीन का पट्टा अब आसानी से लिया जा सकेगा। इसके अलावा अब पट्टे पर अब किसी प्रकार का कोई लोगो नहीं चस्पा किया जाएगा। 

इसके अलावा सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उप निदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार रहेगा। इसको लेकर कुछ दिनों पहले ही विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किया था।

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15 दिन के अंदर करने होंगे हस्ताक्षर
आदेश में बताया कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन होने पर पट्टा जारी किया जाता है। अब नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 के तहत अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लग सकेगा। वहां पर केवल पट्टा आवेदनकर्ता का ही फोटो लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अध्यक्ष या सभापति को 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करने ही होंगे, नहीं तो क्षेत्रीय उप निदेशक की हस्ताक्षर पर पट्टे जारी कर दिए जाएंगे।

पट्टे पर नहीं लगेगी किसी की फोटो
बता दें, इससे पहले पट्टों पर प्रदेश के मुखिया की फोटो लगी रहती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। जिसके तहत अब पट्टा सामान्य रखा जाएगा। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की ही फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पट्टों पर अभियान का भी लोगो नहीं लगाया जाएगा।

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