राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव, आश्रितों को मिलेगी राहत; जानें नए नियम
राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। जानें नए नियम।
राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। नए नियमों के तहत, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 180 दिनों (6 महीने) के भीतर संबंधित विभाग या सरकार के पास आवेदन किया जा सकेगा।
इससे पहले यह अवधि केवल 90 दिन थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला उन परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो अचानक आई पारिवारिक त्रासदी के कारण तय समय में आवेदन नहीं कर पाते थे।
विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार पहले भी अनुकंपा नियुक्ति नियमों में सुधार कर चुकी है। पहले आवेदन की समय सीमा 45 दिन थी, जिसे बढ़ाकर 90 दिन किया गया था और अब इसे 180 दिन कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आश्रित परिवारों को अधिक समय देना चाहती है।
पत्नी का होता है पहला अधिकार
अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार, मृतक कर्मचारी की पत्नी को नौकरी पाने का पहला अधिकार दिया गया है। यदि पत्नी किसी कारणवश नौकरी लेने से इनकार करती है, तो वह लिखित रूप में अपना अधिकार त्याग कर अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक को नौकरी के लिए नामित कर सकती है।
सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो कठिन परिस्थितियों में समय सीमा के कारण अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रह जाते थे। यह बदलाव अनुकंपा नीति को अधिक संवेदनशील और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।