हरियाणा-पंजाब जल विवाद : सांसद कुमारी सैलजा ने कहा- केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर पंजाब से दिलवाए 4500 क्यूसिक पानी
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हरियाणा के लिए 4500 क्यूसिक पानी और छोड़ना चाहिए।
हरियाणा-पंजाब जल विवाद : पूर्व केंद्रीय मंत्री व सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हरियाणा के लिए 4500 क्यूसिक पानी और छोड़ना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बांध की सुरक्षा के नाम पर उसके संचालन में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है। पंजाब को केंद्र के आदेश मानने होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर हरियाणा को पानी दिलाने की मांग की।
पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए
सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समझौते के अनुसार हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। कुमारी सैलजा ने हरियाणा के किसानों को राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की दो मई को हुई संयुक्त बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसिक पानी तत्काल छोड़ा जाए। हरियाणा के किसान लंबे समय से जल संकट झेल रहे हैं। कई इलाकों में पीने का पानी का भी संकट बना हुआ है। अब जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश आ चुका है तो इस पर टालमटोल करने का कोई औचित्य नहीं है। यह समय है जब केंद्र सरकार आगे आए और हरियाणा को उसका जल अधिकार दिलवाए।
पंजाब पुलिस बांध के कंट्रोल से कब्जा छोड़े
कुमारी सैलजा ने कहा कि पानी को लेकर अभी तक पंजाब सरकार का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा है। वह हरियाणा को एक बूंद पानी न देने की जिद पर अड़ा हुआ है। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि एक मई को पंजाब पुलिस द्वारा कथित रूप से भाखड़ा नंगल बांध के कंट्रोल रूम पर नियंत्रण लेने की घटना ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। बीबीएमबी ने इसे अपने अधिकारों में अवैध हस्तक्षेप करार देते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब बांध पर पुलिस की तैनाती सुरक्षा के लिहाज से जारी रख सकता है, लेकिन बीबीएमबी के कार्य में हस्तक्षेप से परहेज करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बांध की सुरक्षा के नाम पर उसके संचालन में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है। पंजाब को केंद्र के आदेश मानने होंगे।
दो मई की बैठक के निर्णय का पालन करे पंजाब सरकार
कुमारी सैलजा ने कहा कि कोर्ट ने पंजाब को यह भी आदेश दिया कि वह भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में दो मई को हुई बैठक के निर्णय का पालन करे, जिसमें हरियाणा के लिए 4500 क्यूसिक अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला हुआ था। कुमारी सैलजा ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हरियाणा को उसके हिस्से का पानी जल्द से जल्द दिया जाए।
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