किसान को न्याय: जमीन रिकॉर्ड ठीक न करने पर कोर्ट के आदेश पर SDM की गाड़ी जब्त
हरियाणा के करनाल में कोर्ट के आदेशों की अवेहलना पर SDM की सरकारी गाड़ी को जब्त कर लिया गया। एक किसान को न्याय देने में देरी पर यह कार्रवाई की गई।
करनाल के घरौंडा के एसडीएम की गाड़ी कोर्ट के आदेश पर अटैच की गई।
किसान को न्याय : करनाल जिले में कोर्ट आदेशों की अनदेखी करने पर प्रशासनिक तंत्र पर बड़ी कार्रवाई हुई है। घरौंडा पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय एसडीएम की सरकारी गाड़ी जब्त कर उसे कोर्ट परिसर में खड़ा कर दिया। यह कार्रवाई जमीन की चकबंदी से जुड़े एक पुराने मामले में की गई, जिसमें अधिकारियों पर कोर्ट के आदेशों को बार-बार नजरअंदाज करने का आरोप है।
76 कनाल जमीन को 10 कनाल दिखाया
यह विवाद करनाल के गांव कालरम निवासी किसान बलबीर से जुड़ा है। किसान का दावा है कि वह 76 कनाल जमीन का मालिक है, लेकिन चकबंदी प्रक्रिया में उसे केवल 10 कनाल जमीन ही आवंटित की गई। इस गड़बड़ी के खिलाफ बलबीर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। किसान की याचिका पर करनाल की दो अदालतों नवीन कुमार और अर्चना कोहली की अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि रिकॉर्ड को सुधारा जाए। साथ ही, सरकार और तहसीलदार कार्यालय को पार्टी बनाकर रिकॉर्ड को एक माह के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
तहसील कार्यालय ने आदेशों की अनदेखी की
कोर्ट की ओर से आदेश पारित होने के बाद भी तहसील कार्यालय की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बार-बार नोटिस भेजे गए, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें भी दरकिनार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारी संपत्ति को अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। चूंकि इस केस में सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया था और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी एसडीएम की थी, इसलिए घरौंडा पुलिस की टीम ने सीधा SDM की सरकारी गाड़ी को जब्त कर कोर्ट में खड़ा कर दिया।
अब भी नहीं सुधरे तो दर्ज होगी FIR
एडवोकेट पीपी एसएन भारद्वाज ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है। तब तक अधिकारियों को रिकॉर्ड को सुधारकर अदालत के समक्ष पेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अदालत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के साथ ही FIR दर्ज करने का भी आदेश दे सकती है।