Lal Dora Property : सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, लाल डोरा का दंश झेल रहे 21 हजार परिवारों को मिलेंगे संपत्ति प्रमाण पत्र

हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत गुरुग्राम के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक देने का फैसला किया है। इस योजना से जुड़ी तमाम बातें जानिये।

Updated On 2024-12-22 13:14:00 IST
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।

Lal Dora Landowners: गुरुग्राम नगर निगम में आने वाले गांव के लोगों को उनकी संपत्ति पर हरियाणा सरकार ने मालिकाना हक देने का फैसला किया है। यह ऐसे परिवार हैं जिन्हें दशकों तक अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिला है। इन परिवारों ने दशकों तक लाल डोरा का दंश झेला है। अब हरियाणा सरकार लाल डोरा के भू-स्वामियों को स्वामित्व योजना का लाभ देकर इनकी परेशानियों को दूर करेगी।

कितने लोगों ने किया आवेदन ?

स्वामित्व योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान, प्लॉट पर मालिकाना अधिकार नहीं है, उन्हें हरियाणा सरकार संपत्ति प्रमाण पत्र देकर मालिकाना अधिकार देगी। गुरुग्राम नगर निगम के 58 गांव में से करीब 21 हजार लोगों ने संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। निगम की तरफ से भी वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए निगम की तरफ से चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। संयुक्त आयुक्त को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्ववर्ती गांवों की आबादी में आने वाले लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। संपत्ति प्रमाण पत्र न केवल लोगों को मालिकाना हक देगा बल्कि विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्स के तौर पर काम करेगा। संपत्ति आईडी का इस्तेमाल करके लोग अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड कर सकेंगे। संपत्ति प्रमाण पत्र की मदद से लोग सटीक रिकॉर्ड में योगदान दे सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की ओर से चार सदस्यीय कमेटियों को सौंपा जाएगा। कमेटी लाल डोरा की चिह्नित जमीन पर काबिज लोगों की रिपोर्ट तैयार करेगी।

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नगर निगम के निगमायुक्त ने क्या कहा ?

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाल डोरे की संपत्तियों से जुड़ी जानकारी के बारे में नोटिस प्रकाशित करके बताया जाएगा। सार्वजनिक स्थान जैसे- पंचायत घर या चौपालों में इस योजना के बारे में बताया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को इसके बारे में बताया जा सके। गुरुग्राम नगर निगम के निगमायुक्त,अशोक कुमार गर्ग के मुताबिक 'लाल डोरा में जिनकी मलकियत अभी तक नहीं थी, ऐसे लोग निगम में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित गांव व वार्ड में योजना की विस्तृत जानकारी पहुंचा दी गई है। योजना के तहत जो भी योग्य हैं उनको संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।'

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