कुत्ते पालने वाले हो जाएं सावधान: रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर होगा जीएमसी का एक्शन, एनसीआर की 254 सोसाइटियों से मांगा रिकॉर्ड

Ghaziabad Pet Dogs Registration: गाजियाबाद नगर निगम पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर सख्ती करने की तैयारी में है। इसके लिए 254 सोसाइटियों से कुत्तों का रिकॉर्ड मांगा है।

Updated On 2024-05-06 16:58:00 IST
प्रतीकात्मक तस्वीर

Ghaziabad Pet Dogs Registration: घर में कुत्ता पालना कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है। अगर आपके घर में भी पालतू कुत्ता है, तो सावधान हो जाएं। क्योंकि अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर अब सख्ती शुरू होने जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम ने इसके लिए 254 सोसाइटियों से कुत्तों का रिकॉर्ड मांगा है। अगर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह से पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाई जाएगी। जीएमसी में छह साल में लगभग 22 हजार में से छह हजार कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। 

23 खतरनाक नस्ल के कुत्तों के पालन पर रोक

साल 2018 से पहले निगम में कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं थी। इसके बाद निगम न् कुत्तों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया। इस तरह छह साल से कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, लेकिन लोग पंजीकरण कराने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शहर में लगभग 22 हजार पालतू कुत्ते हैं। पिछले दिनों निगम ने 23 खतरनाक नस्ल के कुत्तों के पालन पर रोक लगा दी थी। 

कुत्तों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोसाइटी पर फोकस

फिलहाल, एमसीडी ने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोसाइटी पर फोकस किया है। शहर में 254 सोसाइटी हैं। सभी से कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों का रिकॉर्ड मांगा गया है। उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार ने बताया कि छह हजार से ज्यादा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। कुत्तों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाई जाएगी। जो पंजीकरण नहीं कराएगा, उस पर दस हजार का जुर्माना लगाया जा रहा है। 

नवीनीकरण के लिए फोन किए जा रहे 

डॉ. आशीष त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर साल नवीनीकरण कराया जाता है। निगम की तरफ से नवीनीकरण कराने के लिए लोगों के पास फोन किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराने पर दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक हजार रुपये की राशि निर्धारित की है। 

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