Pet Dog Registration: गाजियाबाद में कुत्ता पालना हुआ महंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर लगेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

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गाजियाबाद में कुत्ता पालना हुआ महंगा।
Pet Dog Registration: प्रतिबंध के बाद भी लोग पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अंर्जेंटीनो नस्ल के कुत्तों को पाल रहे हैं। निगम ने एक साल पहले तीनों नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी थी।

Pet Dog Registration: एनसीआर में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 1 अप्रैल, 2024 से कुत्ता पालन महंगा हो जाएगा। नगर निगम रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये से फीस को बढ़ाकर 1 हजार रुपये करने जा रहा है। वहीं पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

पालतू कुत्ता पालना हुआ महंगा

अगर आप अपने घर में कोई पालतू कुत्ता रखते हैं, तो निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नगर निगम फिलहाल 200 रुपये शुल्क ले रहा है। शहर में करीब 15 हजार से ज्यादा पालतू कुत्ते हैं। इनमें से 6 हजार का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अब निगम ने तैयारी कर ली है कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाकर 1 हजार रुपये लगेगा। हर साल रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण होना जरूरी है। इसकी फीस बढ़ाकर 500 रुपये हो जाएगी। पंजीकरण नहीं कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रतिबंध के बाद भी लोग पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्तों को पाल रहे हैं। निगम ने एक साल पहले तीनों नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी थी। निगम प्रतिबंध नस्ल के कुत्तों पालने वालों पर सख्ती नहीं कर रहा है। जबकि इन नस्ल के कुत्ते ज्यादा हमला कर रहे हैं। तीनों नस्ल के कुत्तों को लोग पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर घूमाते हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल रहता है।

इन सभी नियमों का पालन जरूरी

-सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

-एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही हिस्सा रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।

-पालतू कुत्तों की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी।

-कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा।

-सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादा गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हो मजल हटा सकते हैं।

-नगर निगम ने पिटबुल, रॉटविलर तथा डोगों अर्जेंटीनों जैसे कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और ब्रीडिंग प्रतिबंधित कर दिया है।

-आक्रमक कुत्ता छह माह से कम उम्र का है, तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 महीने पूरी होने पर उसका बध्याकरण कराकर निगम को 10 दिन में सूचना दी जाएगी।

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