Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार, 'शेख अली की गुमटी' के पास सफाई में रही नाकाम

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में लोधी-युग के स्मारक "शेख अली की गुमटी" के आसपास सफाई रखने में नाकामयाब होने के कारण एमसीडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

Updated On 2025-09-05 19:50:00 IST

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार।

Supreme Court: दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में लोधी-युग के स्मारक "शेख अली की गुमटी" के आसपास सफाई बनाए रखने में नाकाम रही एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वीआईपी या वीवीआईपी आता है, तो आप दो घंटे में सारी साफ-सफाई कर देंगे लेकिन आम हालातों में ये जगह गंदी पड़ी रहती है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने एमसीडी आयुक्त को निर्देश दिए कि वो अपने अफसरों की जिम्मेदारी तय करें। साथ ही कोर्ट को एक्शन प्लान सौंपें। इसके साथ ही कोर्ट ने एक वरिष्ठ अधिकारी को रोजाना हालात की निगरानी करने के लिए नियुक्त करने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, उसका नाम कोर्ट कमिश्नर और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन को भी दिया जाएगा।

बता दें कि कोर्ट कमिश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने 4 सितंबर, बुधवार को डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में लोधी-युग के स्मारक 'शेख अली की गुमटी' के आसपास निरीक्षण किया। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को भेजी गई। रिपोर्ट में पता चला कि इलाके के आसपास गंदगी है। इससे कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पाई गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने इलाके की सफाई के लिए एमसीडी के अधिकारियों को काफी समय और छूट दी लेकिन उनके रवैये से हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। उन्होंने कहा, 'लगता है कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।'

वहीं एमसीडी कमिश्नर को कोर्ट में पेश होने के लिए दोपहर 3 बजे का समय दिया गया। एमसीडी कमिश्नर ने पेश होकर इस बात को स्वीकार किया कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ था। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जल्द काम पूरा किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि नियम है कि स्मारक के आसपास अवैध निर्माण या खुदाई नहीं हो सकती। हालांकि डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में लोधी-युग के स्मारक "शेख अली की गुमटी" के आसपास गंदगी की भरमार है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिए थे कि वे इसके आसपास के इलाके को साफ रखें। इसके बाद 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने शेख अली की गुमटी का निरीक्षण कराया। इसमें पाया गया कि अब भी गुमटी के आसपास गंदगी है। इसके बाद 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई। साथ ही काम पूरा होने पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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