National Herald: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
National Herald Case:नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी होईकोर्ट ने नोटिस भेजकर ED की याचिका पर जवाब मांगा है।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब।
National Herald Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED की अपील पर जवाब देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। ईडी द्वारा ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ईडी की जांच पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था। इसे लेकर अब सोनिया और राहुल गांधी को ED की याचिका पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 में होगी।
हाईकोर्ट में आज 22 दिसंबर सोमवार को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की अपील सुनवाई की गई। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की है। जबकि सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आर एस चीमा द्वारा दलील दी गई।
ईडी के वकील ने क्या दलीलें दीं ?
सुनवाई के दौरान मेहता ने दलील देते हुए कहा कि निचली अदालत का संज्ञान लेने से इनकार करने का आदेश PMLA को निरर्थक बनाने के सामान है। मेहता ने कहा कि, 'हमने पूरे तथ्यात्मक आधार और टाइम लाइन का डिटेल ब्यौरा दिया है।'तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि आखिरी निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जून 2014 को एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई, जिसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था।
ईडी की चार्जशीट में इन लोगों के नाम शामिल
ईडी का चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था। ईडी की जांच को कांग्रेस ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था। दूसरी तरफ ईडी ने दावा करते हुए कहा था कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पाए गए हैं।
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